नशे के सौदागरों की अब खैर नही,कोतवाली प्रभारी रत्नाम्बर शुक्ला की ताबड़तोड़ कार्यवाही
◆ शहडोल पुलिस ने नशे के खिलाफ आपरेशन प्रहार,
◆ 5055 नशीली टेबलेट कोतवाली पुलिस द्वारा बरामद,
मोहम्मद शकील शहडोल। जिले में नशीले पदार्थ गांजा, चरस, अफीम, कोकीन, कोडीन व नशीली कफ सिरप, इंजेक्शन, टेबलेट का क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने एवं उनकी कमर तोड़ने के उद्देश्य से आपरेशन प्रहार शुरु किया जा रहा है। वर्ष 2021 में जिला शहडोल अंतर्गत थानों में 94 प्रकरणों में 2200 किलोग्राम गांजा, 3301 शीशी कफ सिरप, 539 नग नशीले इंजेक्शन एवं 11441 नग नशीले टेबलेट जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है। इसी कड़ी में आपरेशन प्रहार में दिनांक 23.01.2022 को कोतवाली शहडोल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पारस मेडिकल स्टोर में काम करने वाली प्रियंका उर्फ पूजा जैन अपने घर से किचन में भारी मात्रा में नशीली दवाइया रखकर नशेड़ियों को बिक्री करती है। मुखबिर सूचना पर थाना कोतवाली शहडोल द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर के साथ संयुक्त रूप से एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए सउनि कन्हैयालाल, प्रआर0 316 निखिल श्रीवास्तव, प्र0आर0 44 महेन्द्रपाल शुक्ला, म0प्र0आर0 151 सोनी नामदेव एवं साक्षियो के साथ प्रियंका उर्फ पूजा जैन के मकान में दविश दी गई। प्रियंका उर्फ पूजा जैन पति पारस जैन उम्र 35 वर्ष निवासी जैन मंदिर के पास शहडोल को मुखबिर सूचना अवगत कराकर तलाशी की सहमति हेतु विधिवत् विकल्प दिया गया। तलाशी लिये जाने की सहमति दिये जाने पर पूजा जैन के अधीपत्य वाले मकान में गवाहो के साथ प्रवेश कर किचन रूम की तलाशी ली गई। किचन रूम में रखी आलमारी में प्लास्टिक के सफेद पारदर्शी 8 डिब्बो में तथा कुछ खुली प्रतिबंधित टेबलेट अलपाजोलम टेबलेट 4215 नग एवं स्पास ट्रांकन प्लस 840 नग कुल 5055 नग बरामद की गई।
आरोपिया प्रियंका उर्फ पूजा जैन पति पारस जैन उम्र 35 वर्ष निवासी जैन मंदिर के पास शहडोल को विधिवत गिरफ्तार किया गया। थाना कोतवाली शहडोल में अपराध क्रमांक 69/2022 धारा 8/21, 21-सी एनडीपीएस एक्ट एवं 5/13 म0प्र0 ड्रग कंट्रोल एक्ट 1949 आरोपिया के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया।
एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 का प्रावधान है कि जो कोई इस अधिनियम की किसी उपबंध या इसके अधीन बनाये गये, किसी नियम या निकाले गये किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति का शर्त के उलंघन में किसी विनिर्मित औषधि का या किसी विनिर्मित औषधि, अंतर्विष्ट करने वाली किसी निर्मित का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतरराज्यिक आयात अंतरराज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा। पारस मेडिकल स्टोर का लायसेंस रमा शुक्ला निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी शहडोल के नाम पर है, जिसकी आपसी सहमति से आरोपिया मेडिकल स्टोर संचालन कर रही है। रमा शुक्ला के भी विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। प्रभारी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शहडोल अर्पित वर्मा द्वारा पारस मेडिकल स्टोर का लायसेंस निरस्त किया गया है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल, जोन शहडोल द्वारा सुश्री सोनाली गुप्ता, प्रभारी पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) शहडोल को प्रशंसा पत्र एवं निरीक्षक रत्नाम्बर शुक्ला थाना प्रभारी कोतवाली शहडोल एवं उनकी टीम को ₹30000 के नगद पुरस्कार दिया गया है !