कोरोना प्रोटोकॉल का अक्षरसः पालन सुनिश्चित कराएं- कमिश्नर
सभी स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में समुचित साफ-सफाई सुनिश्चित कराएं
उमरिया 6 जनवरी - कमिश्नर शहडोेल संभाग श्री राजीव शर्मा ने आज संभाग स्तरीय बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति, सुरक्षा एवं बचाव संबंधित कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में शहडोल संभाग के सभी कलेक्टर्स, डीन मेडिकल कॉलेज, सीएमएचओ उपस्थित हुए। बैठक मंे कमिश्नर ने कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु शहडोल संभाग में किये जा रहे कार्यांे की जिलेवार समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का शहडोल संभाग मंे अक्षरसः पालन सुनिश्चित किया जाए।
कमिश्नर ने निर्देश दिए कि शहडोल संभाग के सभी जिलों में रोको टोको अभियान चलाया जाए तथा इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। कमिश्नर ने सभी कलेक्टरोें को निर्देश दिए है कि रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, ब्यूटी पार्लर, सैलून, किरानें की दुकानों पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा बगैर मास्क लगाकर चलने वाले व्यक्तियों पर आवश्यक कार्यवाही की जाए। कमिश्नर ने निर्देश दिए है कि पेट्रोल पंप, सब्जी मंडी जहां लोग जमा होते है ऐसे स्थानों पर भी विशेष निगरानी रखी जाए तथा लोगों से कोरोना प्रोटोकाल का सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित किया जाए। कमिश्नर ने निर्देश दिए है कि शहडोल संभाग के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में बिजली, पानी और दवाईयों की समुचित व्यवस्था की जाए, सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में साफ-सफाई की माकूल व्यवस्था की जाए। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि शहडोल संभाग के सभी जिलों में धारा-144 का पालन सुनिश्चित होना चाहिए। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि शहडोल संभाग में शीतलहर को दृष्टिगत रखते हुए बच्चों के स्कूल प्रातः 9 बजे के बाद ही संचालित कराना सुनिश्चित कराएं इसके लिए सभी कलेक्टर्स तत्काल आदेश जारी करें। बैठक में कमिश्नर ने शहडोल संभाग के सभी चिकित्सालयों एवं मेडिकल कॉलेज में कोरेाना से बचाव हेतु की गई तैयारियों के संबंध में जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि शहडोल संभाग के मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध आक्सीजन सिलेण्डरों को प्राथमिकता के साथ भरवाना सुनिष्चित किया जाए तथा चिकित्सालयों एवं मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध सभी मषीनों और स्टूमेंट की जांच कर ली जाए कि ठीक स्थिति में है अथवा नही मशीनें और स्टूमेंट खराब होने की स्थिति में मशीनों को तत्काल सुधारा जाए। कमिश्नर ने सभी कलेक्टरों, मेडिकल कॉलेज के डीन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियेां को निर्देश दिए कि वे कोरोना संक्रमण काल में समन्वय के साथ कार्य करें और कोरोना संक्रमित लोगों का उपचार सेवाभाव से करें। बैठक में डीन मेडिकल कॉलेज डॉ0 मिलिंद शिलारकर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमितों के लिए समुचित दवाइयां उपलब्ध है, समुचित बेड्स की व्यवस्था है तथा ऑक्सीजन सिलेण्डरों की समुचित व्यवस्था है। बैठक में शहडोल संभाग के सभी कलेक्टरों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में कलेक्टर शहडोल श्रीमती वंदना वैद्य, उमरिया श्री संजीव श्रीवास्तव, कलेक्टर अनूपपुर सुश्री सोनिया मीणा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्स्थ्य अधिकारी शहडोल डॉ. एमएस सागर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्स्थ्य अधिकारी अनूपपुर डॉ. एस सी राय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्स्थ्य अधिकारी उमरिया डॉ. मेहरा सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहें।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये नवीन दिशा-निर्देश जारी
भोपाल/उमरिया।। मध्यप्रदेश शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिये नवीन निर्देश जारी किये हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि अब से सक्षम अनुमति पश्चात् विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के अधिकतम 250 लोग कोरोना गाइड-लाइन का पालन करते हुए उपस्थित रह सकेंगे। अंतिम संस्कार, उठावना इत्यादि में अधिकतम 50 लोगों की ही अनुमति मिलेगी। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील हो गये हैं।
एसीएस डॉ. राजौरा ने बताया कि अनुमति से होने वाले कार्यक्रमों में भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर इत्यादि के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। नवीन निर्देशानुसार सभी प्रकार के मेले, जिनमें जन-समूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।
एसीएस श्री राजौरा ने बताया कि समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बँधनकारी रहेगा। जिलों के कलेक्टर्स को संक्रमण रोकने के लिये आवश्यकता अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया है कि मास्क नहीं लगाने पर व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली कार्यवाही के निर्देश भी दिये गये हैं। सभी कलेक्टर्स को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। आज जारी किये गये निर्देशों के साथ ही पूर्व में 23 दिसम्बर, 2021 को जारी निर्देश भी प्रभावी रहेंगे।