पिता पुत्र मिलकर बनाते थे बंदूक, पुलिस नें की कार्यवाही


मोहम्मद शकील, शहडोल (व्यौहारी)। पुलिस को थाना क्षेत्र के बेड़रा में शुक्रवार 20 जनवरी को मुखबिर सूचना मिली की डोगरी टोला बेड़रा निवासी जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा नामक व्यक्ति अपने घर में अपने लड़के किशन कुमार के साथ मिलकर अवैध रूप से बंदूक बनाता व मरम्मत करता है। इस सूचना पर स्टाफ के फारेस्ट बैरियल बेड़रा के पास पहुंचकर एवं साक्षी आर.डी. सेन, वनपाल पूर्वी वन परिक्षेत्र ब्यौहारी एवं साहिद सिद्दीकी वन रक्षक बीट गार्ड हीड़वाह के मिले जिन्हे मुखबिर सूचना से अवगत कराकर हमराह लेकर मुखबिर सूचना के आधार पर डोंगरीटोला बेड़रा जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा के घर पास पहुंचा जहां पर जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा अपने पुत्र किशनकुमार विश्वकर्मा के साथ दस्तयाब मिला। जिसे मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर पूछताछ किया जो बताये कि वह अपना जातीय धंधा लोहारी का काम करते है। करीब एक माह पूर्व धीरेन्द्र उर्फ नीलू सिंह पिता मातादीन बहेलिया निवासी ब्यौहारी का एक 12 बोर की बंदूक पुरानी जिसकी बैरल टूटी हुई लेकर आया था और उसे मरम्मत (बनाने) हेतु दिया था, तथा एक पुरानी एयरगन वह काफी समय पहले बाजार से खरीदा था।

उन्हे देखकर दूसरी नई बंदूके अपने खलिहान वाले घर कमरे पास बनाना बताये। जिनका मेमोरेण्डम कथन धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मौके पर 14.05, 14.35 बजे समक्ष गवाहों के पृथक पृथक लेख किया। जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा पिता रामजस विश्वकर्मा उम्र 65 वर्ष एवं किशन कुमार पिता जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा उम्र 32 वर्ष दोनो निवासी ग्राम डोंगरीटोला बेड़रा के अपने खलिहान वाले मकान कमरे के सामने जाकर दिखायें जहां पर एक एयरगन पुरानी, एक एयरगन लोहे का बना बैरल पुराना, एयरगन का अधबना लकड़ी का बट, एक 12 बोर बंदूक का बट बाडी बिना बैरल की एवं बंदूक बनाने के पार्टस औजार पंखी आदि सामान मिले जो जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा तथा किशन कुमार विश्वकर्मा को धारा 91 जा. फौ. की नोटिस देकर बंदूक बनाने, मरम्मत करने के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने हेतु दिया जो कोई भी वैध दस्तावेज पेश नही किये जो उक्त आरोपी गणों द्वारा अवैध रूप से बंदूक बनाने मरम्मत करने की समाग्री कब्जे में पाये जने पर समक्ष गवाहों के मुताबिक जप्ती पत्रक के बंदूक एवं बनाये गये बंदूक के पार्टस एवं बंदूक बनाने के औजार समाग्री को जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। आरोपी जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा पिता रामजस विश्वकर्मा उम्र 65 वर्ष एवं किशन कुमार पिता जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा उम्र 32 वर्ष दोनो निवासी ग्राम डोंगरीटोला बेड़रा एवं धीरेन्द्र उर्फ नीलू पिता मातादीन बहेलिया निवासी ब्यौहारी का कृत्य अपराध धारा 25(1) क आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध घटित करना पाये जाने पर मौके पर दस्तयाब आरोपी जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा पिता रामजस विश्वकर्मा उम्र 65 वर्ष एवं किशन कुमार पिता जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा उम्र 32 वर्ष दोनो निवासी ग्राम डोंगरीटोला बेड़रा को उक्त अपराध धारा के आरोप में विधिवत गिरफ्तार कर मय गिरफ्तार आरोपी जप्त समाग्री हमराह स्टाफ मय शासकीय वाहन के वापस थाना आकर अपराध क्र.-42/22 धारा 25(1)(ए) आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है। दिनांक- 21.01.22 को आरोपीगणों को माननीय न्यायालय ब्यौहारी पेश किया गया। उक्त कार्यवाही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अवधेश कुमार गोस्वामी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मुकेश बैश्य के निर्देशन पर एस.डी.ओ.पी. भविष्य भास्कर के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पटेल के नेतृत्व में उपनिरीक्षक एम.एल. सोनवानी, उपनिरीक्षक जी.डी. तिवारी,आर.680 नीरज सिंह, आर.642 संजय द्विवेदी के द्वारा कार्यवाही की गयी।

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