स्कूल के पास 60 लीटर कच्ची शराब बेचने वाले को जेल भेजा
गुना। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने सोपाल पुत्र साहू पारदी निवासी मुरादपुर थाना धरनावदा को अवैध शराब रखने व बेचने के संबंध में थाना धरनावदा पुलिस द्वारा पेश करने पर जेल भेजा।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि कल रात्रि को पटना स्कूल के पास धरनावदा रास्ता पर एक व्यक्ति कुर्ता पाजामा पहने दो केनों में 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब बेचने के लिए पुलिस को रखे बैठा मिला जिसे पुलिस ने मौके से पकड़ा उससे शराब रखने के संबंध में दस्तावेज मांगे तो उसने कोई दस्तावेज ना होना बताया कैनो के ढक्कन खोल कर देखा एवं सुंधा तो उसमें कच्ची शराब भरी हुई थी पुलिस ने मौके पर रात में ही कार्रवाई कर आरोपी को आज न्यायालय में धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत पेश किया था।
मोटरसाइकिल चोर पहुंचे सलाखों के पीछे
गुना जेएमएफसी न्यायालय राधौगढ़ ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले सोनू सैनी व रवि गुर्जर निवासी राधौगढ़ को थाना राधौगढ़ द्वारा पेश करने पर जेल भेजा।
एडीपीओ मयंक भारद्वाज ने बताया कि फरियादी रज्जाक खान ने मनीष सिंह से एक मोटरसाइकिल हीरो पैशन प्लस खरीदी थी दिनांक 31 7 2020 के रात्रि करीब 9:00 बजे उसने विनोद डॉक्टर वाली गली में लॉक करके गाड़ी खड़ी कर घर चला गया था सुबह आकर देखा तो मोटरसाइकिल नहीं दिखी पुलिस को जानकारी मिली कि मोटरसाइकिल सोनू सैनी ने चुराई है तो पुलिस ने उससे कल रात्रि को पानी की टंकी के पास बस स्टैंड रोड राधौगढ़ से मोटरसाइकिल जप्त की तथा उसने रवि गुर्जर द्वारा सहयोग करना बताया था।
पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपहरणकर्ता दुष्कर्मी को पकड़ा कोर्ट ने जेल भेजा
गुना। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने नावेद खान निवासी बागपत उत्तर प्रदेश को नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा पेश करने पर जेल भेजा।
एडीपीओ नम्रता गोस्वामी ने बताया कि थाना कोतवाली में संदेही नावेद खान के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज हुआ था जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए धर दबोचा आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए नाबालिक को पहले कार से अहमदाबाद लेकर पहुंचा फिर रेल से गुड़गांव लेकर पहुंचा जिसकी जानकारी पुलिस को साइबर सेल से मिली जहां गुड़गांव में डीएलएफ फेज 2 से नाबालिक को दस्त याब किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसमें नाबालिक द्वारा पुलिस को आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाना और बुरा काम करना बताया आरोपी पर धारा 366 376 भादवी एवं 3/4 पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ।