नाबालिक का अपहरण करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त


शाजापुर। देवेन्द्र मीणा डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी जीवनसिंह पिता कमलसिंह मेवाडा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम भैसरोद हाल मुकाम आष्टा जिला सीहोर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। 


 अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण वर्ष 2017 से लंबित होकर विचारधीन है। विचारण के दौरान आरोपी दिनांक 27/02/2017 को अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के जमानत मुचलके जप्त कर उसके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था एवं निरंतर नियत पेशी दिनांको पर आरोपी के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कियेे गये थे किंतु आरोपी लंबे समय से अनुपस्थित रहने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा दिनांक 28/06/2019 को आरोपी को फरार घोषित कर उसके विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आरोपी के विरूद्ध जारी स्थाई गिरफ्तारी वांरट के पालन में पुलिस थाना सलसलाई के द्वारा आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र पर अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियेाजक देवेन्द्र मीणा डीपीओ शाजापुर द्वारा वी सी के माध्यम से आपत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किये गए कि, आरोपी द्वारा पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की शर्तों का दुरूपयोग किया गया है यदि आरोपी को पुन: जमानत का लाभ दिया गया तो उसके पुन: फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुये आरोपी का जमानत आवेदन पत्र आज न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।


गबन  करने के मामले में सहआरोपी का भी जमानत आवेदन निरस्त


शाजापुर न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी हेमनाथ पिता भगीरथ उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम निपानिया धाकड़ थाना सुन्दरसी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, प्रवर अधीक्षक डाकघर मालवा संभाग उज्जैन द्वारा थाना प्रभारी सुंदरसी को एक आवेदन पत्र आरोपी मुन्ना लाल सुनहरे के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। थाना सुंदरसी पर आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी। आरोपी द्वारा दिनांक 7 सितंबर 2016 से दिनांक 17 मार्च 2019 तक उप डाकपाल सुंदरसी लेखा कार्यालय शाजापुर प्रधान डाकघर के पद पर कार्य करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के खाताधारक मृतक जमना बाई, रतन सिंह, शंकर लाल , देव बाई व रत्ती बाई के खातों से उनकी मृत्यु के उपरांत पासबुक के रुपए निकाले। आरोपी ने बगैर पास बुक के फर्जी निकासी फार्म तैयार कर लोकसेवक होते हुए कूट रचना कर खाता धारकों के रुपए निकालकर निजी रूप से उपयोग कर गबन किया गया है।


 प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी मुन्नालाल के साथ उक्त अपराध में आरोपी हेमनाथ की संलिप्तता प्रकट होने पर उक्त अपराध में आरोपी हेमनाथ को भी गिरफ्तार किया गया था। आरोपी हेमनाथ डाक वाहक सुन्दरसी की तत्कालीन उप डाक पाल सुन्दरसी आरोपी मुन्ना लाल सुनहरे के साथ अपराध में संलिप्तता होने से उनके विरुद्ध दर्शाया गया अपराध गंभीर है।


 प्रकरण की सम्पूर्ण परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए सहआरोपी का भी जमानत आवेदन पत्र आज न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।


राज्य की ओर से लोक अभियोजक शाजापुर एम एल शर्मा द्वारा वी सी के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई।


 


जान से मारने की नियत से हमला करने वाले दो और आरोपियों को भेजा जेल 


  शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपीगण नौशाद पिता नसरूददीन उम्र 30 वर्ष व जाफर पिता नुरूददीन उम्र 33 वर्ष निवासीगण नरोला को जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। 


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 24/07/2020 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के अंदर था। उसके घर के सामने शीतला माता का ओटला है। वहां पर रास्‍ते व मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था तभी फखरूद्दीन, पप्‍पू और कल्‍लू हाथ में फर्सी व तलवार लेकर आये और फरियादी को घर के अंदर से बाहर निकाला और बोले कि रास्‍तें में पत्‍थर क्‍यों डाल रखे है। इस बात को लेकर गलियां दी । गाली देने से मना करने पर आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी चिल्‍लाया तो विजय, धन्‍नजय, संजय आये तो आरोपीगण और उनके साथियों ने उनके साथ भी मारपीट की। सभी आरोपीगण ने एकमत होकर हमला किया तथा जान से खत्‍म करने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की थी। अनुसंधान के दौरान आरोपीगण को गिरफतार कर आज दिनांक 10/08/2020 को सक्षम न्‍यायालय में पेश किया गया । जहां से उनका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। 


 


छल करने वाले आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्‍त  


शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री अमित रंजन समाधिया शुजालपुर द्वारा आरोपी मुकेश पिता दिलीपसिंह परमार उम्र 35 वर्ष निवासी रायकनपुरा शुजालपुर सिटी का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अतिरिक्‍त डीपीओ शुजालपुर के द्वारा किये गये तर्को से सहमत होते हुए निरस्‍त किया गया। 


श्री. संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार फरियादी संदीप ने दिनांक 17/07/2016 को शुजालपुर मंडी पर मौखिक रिपोर्ट लिखाई थी कि, वर्ष 2009 में मु‍केश पिता हरिनारायण, संजय पिता अमृतलाल, मुकेश पिता दिलीपसिंह, सुभाष पिता सीताराम, शंकर पिता मदनसिंह, जितेन्‍द्र पिता बद्रीलाल, जीवन पिता गोरेलाल, राजेन्‍द्र पिता केशरसिंह आये और उसे बीएनपी इंडीया कम्‍पनी के बारे में बताया । स्‍वयं को कम्‍पनी के सीहोर ब्रांच के प्रभारी व संचालक होना बताया । कम्‍पनी में पैसा लगाने व अपनी ओर से खातेदार बनवाने पर जितने लोगो के बचत खाते खुलवायेंगे उनके पांच वर्ष में पैसे दुगने हो जायेंगे। संपूर्ण पैसे लेने की जिम्‍मेदारी उनकी होने का कहा। उन्होंने उसे धोखे में रखकर त्रैमासिक, वार्षिक , पंचवर्षीय कई प्‍लान के खाता धारक उससे बनवाये। उनका सम्‍पूर्ण पैसा स्‍वयं इक्‍कठा करके महेश कुम्‍भकार एवं उनके साथियो को बीएनपी ऑफिस शुजालपुर मंडी में दिए। जिसके एवज में उसे पालिसियां दी तथा पालिसियो के पूर्ण होने पर खाते धारको दवारा पैसो की मांग करने पर उन लोगो के दवारा पालिसियां जमा करके टालना शुरू कर दी। बाद में लाखो रूपये गबन करके वह शहर छोडकर भाग गये। जिसके आधार पर पुलिस ने थाना शुजालपुर मंडी पर रिपोर्ट लेख की। आज दिनांक 10/08/2020 को मुकेश परमार का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त किया गया। 


 


कार चोरी के एक ओर आरोपी का भी जमानत आवेदन निरस्‍त  


शाजापुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी मयंक पिता महेश विश्‍वकर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी राठी मोहल्‍ला सारंगपुर रोड अकोदिया मंडी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से उपस्थित संजय मोरे अतिरिक्‍त डीपीओ शुजालपुर द्वारा वीडियो कान्‍फे्ंसिंग के माध्‍यम से किये गये तर्को से सहमत होते हुए निरस्‍त किया गया। 


सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 01/02/2020 को फरियादी राहुल शर्मा ने अपनी कार टाटा इंडीका ईसीएस क्रमांक एमपी 09 सीआर 6393 अपने घर के सामने विवेकानन्‍द पुरम कालोनी कालापीपल मण्‍डी में रात्री के करीब 10:45 बजे खडी की थी। वह रात्री में खाना खाकर सो गया था। वह सुबह 8:30 बजे उठा तो उसकी कार नही दिखी। उसने आसपास कार की तलाश की लेकिन पता नही चला । उसकी कार कोर्इ अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गया । जिसकी रिपोर्ट उसने थाना कालापीपल मण्‍डी पर की थी।  


 


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