घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने जमानत निरस्त कर भेजा जेल
गुना। न्यायालय जेएमएफसी आरोन के न्यायालय में आरोन पुलिस द्वारा आरोपी बिल्लू उर्फ हेमराज खैरूआ निवासी आरोन को घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोप में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायालय ने उसकी जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया।
एडीपीओ प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि फरियादिया ने दिनांक 31.07.2020 को रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 29.07.2020 की दोपहर करीब 12 बजे की बात है मेरे पति मजदूरी पर गये थे तथा मेरी सास सोयाबीन नीदने तथा मेरे ससुर गांव में काम से गये थे मैं अपने घर पर अकेली थी तभी मुझे अकेला देखकर मेरे घर के दरवाजे से गांव का बिल्लू उर्फ हेमराज खैरूआ घुस आया तथा मेरे दोनो हाथ बुरी नियत से पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा मैं बचाने को चिल्लाते हुयें बिल्लू को धक्का देकर भागी मेरे बाहर निकलने पर बिल्लू भी घर से बाहर निकलकर भाग गया। मेरे पति, सास और ससुर के घर आने पर पूरी बात बताई थी उक्त रिपोर्ट के संबंध में थाना आरोन द्वारा अपराध क्रमांक 521/2020 धारा 451,354 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया था।
बलात्कार करने वाले आरोपी का सहयोग करने वाले आरोपी का दूसरा जमानत आवेदन निरस्त
दुष्कर्मी का सहयोग करना पड़ा महंगा
गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा में लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी रामहेत का सहयोग करने वाले आरोपी चंदन मीना ने जमानत के लिये आवेदन पेश किया जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक हरिओम वर्मा चाचौड़ा ने बताया कि फरियादिया ने रिपोर्ट लेख करायी थी कि दिनांक 30.05.2020 के सुबह 6 बजे मैं अपने घर से शौच के लिये जा रही थी तभी गांव के रामहेत मीना पुत्र दीवान सिंह मीना और चन्दन पुत्र रामस्वरूप मीना स्कूल के पास रोड़ पर मिले ओर रोड़ पर से रामहेत मीना मेरा मुंह दबाकर मुझे जबरदस्ती नाले के पास ले गया और मेरे साथ बलात्कार किया तथा चंदन मीना दूर खड़ा होकर आने जाने वाले लोगो पर नजर रखे हुये था फरियादिया के चिल्लाने पर आरोपी रामहेत ने थप्पड़ो से मारपीट कर भाग गये उक्त रिपोर्ट पर से थाना मृगवास द्वारा अपराध क्रमांक 92/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और आरोपियो को गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश किया गया था जहां से उन्हे जेल भेज दिया था।
घर के बाहर से ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। न्यायालय जेएमएफसी राधौगढ़ में घर के बाहर से ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले आरोपी दीवान सिंह पुत्र रतनलाल भील उम्र 29 साल निवासी ग्राम मोगियादेह दांगीपुरा झालावाड़ राजस्थान को गिरफ्तार कर पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी दीवान भील को जेल भेज दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल अग्रवाल ने बताया कि फरियादी हेमराज सहरिया निवासी ग्राम रामनगर ने अपने जीजा के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि मैंने एक महिन्द्रा ट्रैक्टर लाल रंग को वर्ष 2016 में हरिओम सहरिया से खरीदा था। हरिओम सहरिया दो साल पहले फौत हो चुका हैं। ट्रैक्टर उसी के नाम हैं। दिनांक 23/06/2020 के रात 11 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली लाल रंग की को घर के सामने खड़ा किया था। रात करीबन 2:30 बजे भाई कल्याण सिंह जागा देखा तो घर के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा किया था वहां नहीं मिला तब उसने मुझे जगाया और बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं हैं मैने आसपास देखा नहीं मिला कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। उक्त रिपोर्ट पर से थाना राधौगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 320/2020 धारा 379 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया पुलिस रिमांड में आरोपी दीवान ने ट्रैक्टर चोरी करना स्वीकार किया तथा उनका सहयोग जाकिर मेवाती द्वारा उक्त ट्रैक्टर बेचना बताया।
व्हाट्सअप सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालो में से तीन आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी दीपक राणा ने रिपोर्ट लेख करायी कि नगर के कुछ असामाजिक युवाओं द्वारा नगर की शांति प्रिय छवि को अशांत करने के लिए सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप एवं फेसबुक के द्वारा भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है जिससे नगर के हिंदू समुदाय में आक्रोश बढ़ता जा रहा तथा इन लोगों की भड़काऊ बयानबाजी से नगर को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय उपरांत मंदिर के शिनाल्यास किए जाने पर मंदिर को तोड़ने तथा तलवार से मारपीट किए जाने जैसी खुली धमकियां दिए जाने से हिंदू समुदाय आहत है साथ में ही देश की सर्वोच्च न्यायपालिका पर भी लोगों द्वारा भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं जिन लोगों द्वारा असामाजिकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है उनके नाम इस प्रकार हैं शहबाज पुत्र इदरीश पत्रकार, साकिर खान पुत्र सलीम खान, आमिर खान पुत्र पीलू खान, मोहम्मद अली अफसर मंसूरी, शेरू अली खान, आशिक राईन, आदिल खान राधौगढ़ वाले, आमीन मिस्त्री बीनागंज वाले, इदरीश पठान, मोहम्मद इशाक मंसूरी, अल्ताफ खान मूंगफली वाले, जफर खान, फैजान पठान इन सभी लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणिया की जा रही है। उक्त रिपोर्ट पर से थाना कुंभराज द्वारा अपराध क्रमांक 291/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और उक्त आरोपियों में से तीन आरोपी शेरू अली पुत्र सौकत खान, असफाक पुत्र नसीर खान, आमिर पुत्र पीरू खान निवासीगण कुंभराज को गिरफ्तार कर न्यायालय जेएमएफसी चाचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री हरिओम वर्मा एडीपीओ चाचौड़ा द्वारा की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने उक्त तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया।