अग्रिम जमानत खारिज


शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा मोहित पिता संतोष कुमार वर्मा आयु 21 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 8 शीतला नगर कॉलोनी शाजापुर का अग्रिम जमानत आवेदन बुधवार को निरस्त किया गया।


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, घटना दिनांक 30 जून 2020 से 1 जुलाई 2020 की है। पीड़िता पैदल जा रही थी। तभी शोरूम की गली में थकने के कारण ओटले पर बैठ गई । करीब 5:30 बजे विशाल व मोहित मोटरसाइकिल से आए। मोहित ने पूछा यहां क्यों बैठी हो तो उसने थक जाने की जानकारी दी। मोहित ने कहा चलो छोड़ देता हूं। वह उनके कहने पर मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मोटरसाइकिल विशाल चला रहा था। वह उसे नए मकान के अंदर ले गए। मोहित ने हाथ पैर रस्सी से बांध दिए । पीड़िता के चिल्लाने पर मोहित व विशाल ने उसे जान से मारने की धमकी दी। मोहित ने गोलू को फोन लगाकर बुलाया। गोलू ने पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया। गोलू ने धमकी दी कि चिल्लाई तो जान से खत्म कर देंगे। पीड़िता ने घटना की लिखित रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की थी । शासन की ओर से आपत्ति विशेष लोक अभियोजक शाजापुर अम्बर वारसी ने की । पीड़िता ने भी स्वयं उपस्थित होकर आपत्ति की थी।


 


जमानत आवेदन निरस्त


शाजापुर। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी भीमा पिता बद्रीलाल परिहार आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम गिरवर थाना कोतवाली शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र गुरुवार को निरस्त किया गया।


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, पुलिस थाना कोतवाली शाजापुर द्वारा आरोपी के कब्जे से उसके ग्राम गिरवर स्थित घर से कच्ची शराब की 30 - 30 लीटर की दो केन तथा 23 क्वार्टर देसी शराब के जब्त किए गए है। जमानत आवेदन पर आपत्ति राज्य की ओर से आसिफ कमाली अतिरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर की गई।


 


दुष्कर्मी को जेल भेजा


 शाजापुर। सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी धर्मेंद्र पिता विक्रम सिंह मेवाडा उम्र 22 वर्ष निवासी झालड़ा शुजालपुर मंडी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।


संजय मोरे ने यह भी बताया कि, दिनांक 8 जुलाई 2020 को रात करीब 8:00 बजे नाबालिग पीड़िता घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। शंका के आधार पर फरियादी ने आरोपी के विरुद्ध पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की थी। विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया गया। पीडिता ने विवेचना के दौरान कथन में बताया कि , आरोपी ने उसके साथ उसकी मर्जी के बिना गलत काम किया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया । आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया।


 


पीछा करने व बुरी नियत से हाथ पकड़ने वाले आरोपी को भेजा जेल


शाजापुर । सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, पीड़िता का बुरी नियत से रास्ता रोकने, पीछा करने और हाथ पकड़ने वाले आरोपी अरुण पिता कमल राठौर उम्र 20 वर्ष निवासी रायकनपुरा सिटी को न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया। उक्त घटना की रिपोर्ट पीड़िता ने दिनांक 29 जुलाई 2020 को थाना शुजालपुर पर लिखाई थी।


 


बुरी नियत से नाबालिक के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को जेल भेजा


शाजापुर । सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, नाबालिग पीड़िता रात करीब 1:00 बजे अपनी दादी के साथ कमरे में सो रही थी। तभी आरोपी हरिसिंह पिता जगन्नाथ जाटव निवासी पचावदा थाना शुजालपुर सिटी जो पीड़िता का परिचित है। उसके पास आया और उसके साथ बुरी नियत से अश्लील हरकत की । पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट आज दिनांक 1 अगस्त 2020 को थाना शुजालपुर सिटी पर की। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया । न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया।


 


 


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