शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का द्वितीय जमानत  खारिज 


गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने हाथ भट्टी की कच्ची शराब बिना लायसेस के ले जा रहे आरोपी राहुल सांसी का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।


             विशेष लोक अभियोजक हरि ओम वर्मा ने बताया कि थाना कुंभराज पुलिस द्वारा खटकिया रोड़ रेल्वे फाटक के पास राहुल पुत्र उत्तम सिंह सांसी निवासी ग्राम गुलखेड़ी थाना बोडा जिला राजगढ़ को मोटर सायकल पर बधी दोनो कैनो के साथ पकड़ा ढक्कन खोलकर देखा तो हाथ भट्टी की कच्ची शराब होना पाया। उक्त‍ व्यक्ति से शराब रखने व परिवहन करने का लायसेंस मांगा तो अपने पास कोई लायसेंस नही होना बताया करीबन 55 लीटर शराब होना पाया। उक्त मामला 10 दिवस पूर्व का है


               


 


एडीजे कोर्ट चाचौड़ा ने की छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज


गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा में लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी रामचरण अहिरवार पुत्र वंशीलाल अहिरवार द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया।


      विशेष लोक अभियोजक हरिओम वर्मा ने बताया कि दिनांक27/06/2020 को फरियादिया को भमावदा रोड की नदी के पास आरोपी रामचरण अहिरवार मिला और उसके साथ बुरी नियत से हाथ पकड़ा और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा और फरियादिया चिल्लाई तो वह भाग गया। फरियादिया ने यह भी बताया कि आरोपी रामचरण अहिरवार आये दिन उसकों परेशान करता था मामला थाना कुंभराज का है


               


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