शादी का दबाव बनाकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल


गुना। न्यायालय जेएमएफसी चाचौड़ा में लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी जसवंत सिंह गुर्जर उर्फ जसमन पुत्र देवलाल गुर्जर को चाचौड़ा पुलिस द्वारा पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।


        एडीपीओ हरिओम वर्मा ने बताया कि फरियादिया की जसवंत के साथ सगाई हुई थी बाद में सगाई टूट गई इसी बात पर से दिनांक 22/07/2020 को सुबह 9 बजे नदी की डाग पर मैं गयीं तो बुरी नियत से मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगा मैं चिल्लाई तो मेरी मां तथा बहन आ गयीं तो जसवंत भाग गया भागते समय जसवंत बोला कि अगर तूने शादी नहीं की तो तुझे और तेरे पिता को जान से मार दूंगाl


 


स्थायी वारंटी को न्यायालय ने भेजा जेल 


गुना। एडीपीओ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि जेएमएफसी न्यायालय आरोन में स्थायी वारंटी पप्पू पुत्र घीसा भील निवासी बरखेड़ी डांग को आरोन पुलिस द्वारा पेश किया गया। जहाँ से उसे जेल भेज दिया।


उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना आरोन में अपराध क्र 188/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उक्त अपराध का अभियोग पत्र न्यायालय आरोन में पेश किया गया था। विचरण के दौरान आरोपी के द्वारा न्यायालय में बार बार उपस्थित न होने की दशा में न्यायालय आरोन द्वारा आरोपी पप्पू भील को फरार घोषित कर दिनांक 24/09/2018 को स्थाई वारण्ट जारी किया गया था तथा उक्त स्थायी वारंट के पालन में आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।


 


आरोपी की सहायता करना पड़ा महंगा न्यायालय ने की अग्रिम जमानत खारिज


 गुना। विशेष न्यायालय पॉक्सो गुना में लड़की को भगाने में सहायता करने वाले आरोपी हरिओम द्वारा जमानत के लिये आवेदन पेश किया गया जहां उसका जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। 


  विशेष लोक अभियोजक डीपीओ गुना ने बताया कि फरियादी ने रिपोर्ट लेख कर बताया था कि मेरी लड़की कहीं चली गयीं हैं और अनीस पर संदेह होने की बात कहीं थी जिस पर से पुलिस द्वारा लड़की को दस्तयाब कर कथन लिये गये तो उसने अपने कथनों में बताया कि उसके द्वारा बनवारी एवं हरिओम ग्राम कुंदा में उसके कमरे में जाना तथा अनीस से कुछ बात करने की कहकर अनीस के पास ले जाना और उसकी मोटर सायकल पर जबरदस्ती बिठा देना तथा अनीस द्वारा अशोकनगर ले जाकर अपने भाई कपिल के कमरे पर उसके साथ गलत काम करना बताया उक्त रिपोर्ट पर से थाना राधौगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 322/2020 पर अपराध पंजीबद्ध किया था।


 


शराब तस्कर की सत्र न्यायालय ने की जमानत खारिज


गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा गुना ने आरोपी कजोड़ मीना पुत्र श्यामलाल नीना निवासी ग्राम जामुनिया जागीर थाना मृगवास का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।


        विशेष लोक अभियोजक हरि ओम वर्मा ने बताया कि दिनांक 20.07. 2020 को कजोड़ मीणा के घर की तलाशी लेने पर घर की रसोई में से दो प्लास्टिक की कैनौ में 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब मिली जिसके रखने के संबंध में उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे आरोपी का प्रथम जमानत आवेदन भी खारिज हो गया था मामला आबकारी विभाग वृत्त चाचौड़ा का है


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