फिरोती मांगने वाले एक ओर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर । जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी विजेन्‍द्र पिता चंदरसिंह राजपुत निवासी लसुडल्यिा रामनाथ तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से उपस्थित श्री संजय मोरे अति डी‍पीओ के तर्को से सहमत होते हुए निरस्‍त किया गया।  


       श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 2 मार्च 2020 को नगर पालिका शुजालपुर में इंजीनियर के पद पर राहुल गुप्ता निवासी पचोर पदस्थ थे। उनकी स्विफ्ट डिजायर कार एमपी 09 सी वाय 7032 पर फरियादी सतीश पुष्पद ड्राइवर था। वह राहुल गुप्ता को रोजाना की तरह छोड़कर कार को जटाशंकर महादेव मंदिर के पास खाली मैदान में खड़े कर गाड़ी में लेटा था उसी समय 4 लोग आए और गाड़ी में घुस गए। उन लोगों के मुंह पर कपड़ा बंधा था। उसमें से तीन लोगों ने उसे पकड़ लिया और एक ने कनपटी पर कट्टा अड़ा दिया और मारपीट कर गाड़ी की चाबी मांगी तो उसने डरकर चाबी दे दी तथा एक व्यक्ति गाड़ी चलाने लगा तीन व्यक्तियों ने उसे पकड़ रखा था फिर चारों व्यक्ति उसे पचोर रोड तरफ लाए और ग्राम उंडाई के रास्ते पर करीब 3 किलोमीटर दूर ले जाकर गाड़ी खड़ी कर दी और दो व्यक्तियों ने उसे नीचे उतारकर नीम के पेड़ के नीचे बैठा दिया तथा दो व्यक्ति उसकी गाड़ी को लेकर चले गए उसके बाद वही लोग एक सिल्वर कलर की स्विफ्ट कार जिसके नंबर प्लेट पर mp04 के बाद सिल्वर कलर की टेप चिपकी थी उसे बैठाकर उसके दोनों हाथ रस्सी से बांधकर उसे कुरावर ले गए वहां चार-पांच किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर बैठा दिया व उसके साथ मारपीट की तथा उससे उसके साहब का फोन आने पर तलेन काम से आने का कहना तथा उनको लेने के लिए उसका दोस्त अपनी गाड़ी से लेकर आएगा जिसमें बैठाकर तलेन आ जाना वहां से पचोर चलने की कहना । फिर शाम करीब 6:00 बजे इंजीनियर राहुल गुप्ता का फोन आया तो सतीश ने उन लोगों के बतायें अनुसार वही बातें राहुल से बोली। रात करीब 8 बजे वह 2 लोग राहुल गुप्ता इंजीनियर को लेकर गाड़ी से आए। राहुल गुप्ता से 60 लाख रूपये की फिरौती की मांग की गई थी इतने पैसे नहीं दे सकता का कहने पर उसके पास हाथ में पहने हुई एक सोने की अंगूठी, गले में सोने की चेन, पर्स में रखे ₹3000 तथा एटीएम कार्ड राहुल गुप्ता ने उन्हें दे दिया था। एटीएम कार्ड से ₹17000 उन्होंने निकाल लिए थे। उक्त घटना की रिपोर्ट की जाने पर थाना शुजालपुर मंडी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।


 


लूट के आरोपीगण का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार 


शाजापुर। सुरेश कुमार नरगावे एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी रूपसिंह उर्फ सानू पिता भरतरी मेवाड़ा उम्र 22 वर्ष एवं कार्तिक उर्फ शुभम पिता रामेश्‍वर मेवाड़ा उम्र 20 वर्ष निवासीगण हाजीपुर, थाना सारंगपुर का पुलिस रिमाण्ड दिनांक 28/07/2020 तक का स्वीकार किया गया।  


थाना सलसलाई पर आरोपीगण के विरूद्ध फरियादी मोहन पिता नारायण सिंह ने आरोपीगण द्वारा उसके साथ मारपीट एवं लूट करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना सलसलाई के द्वारा विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में पेश किया गया और पुलिस रिमांड मांगा गया। जो न्‍यायालय द्वारा स्‍वीकार किया गया।


          


Popular posts from this blog

सगाई के दिन प्रेमी ने प्रेमिका का किया काम-तमाम

अमलाई थाना प्रभारी मो. समीर को प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल ने किया सम्मानित

कोतमा थाना प्रभारी अजय कुमार को प्रभारी मंत्री मीना सिंह ,कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया सम्मानित