मारपीट कर बंदूक से फायर करने वाले आरोपी धर्मराज पारदी को पुलिस रिमांड तथा महिला आरोपी सरैया बाई पारदी जेल भेजा


खेत में फसल काटने के ऊपर से हुआ था विवाद


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी पवन पारदी निवासी ग्राम बीलाखेड़ी ने मय अपनी पत्नी व बहन के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि मेरी बहन की शादी गांव के करन पारदी के साथ करीब 3 साल पहले की थी कुछ दिन तक करन पारदी ने मेरी बहन को रखा इसके बाद मेरी बहन को करन पारदी छोड़कर दिल्ली चला गया था तभी से करन के खेत में फसल करके सिमरन अपना एवं अपनी बच्ची का पालन पोषण कर रही हैं। इस खेत में इस वर्ष बहन ने चना की फसल बोई है करन भी दिल्ली से गांव आ गया है जब से करन ने बहन को छोड़ दिया है तब से वह हमारे घर पर रह रही है इसी बात पर से मेरे परिवार एवं करन के परिवार में रंजिश चल रही हैं, कल दिनांक 13.03.2020 की बात हैं बहन के खेत की फसल को धरमराज पारदी, करन पारदी पुत्र राजमल पारदी, सुरईया बाई राजमल पारदी, रंजीताबाई पत्नी धरमराज पारदी, जोनी पुत्र रामचरन पारदी, गिर्राज पुत्र शेरू पारदी निवासीगण बीलाखेड़ी काट रहे थे हमें पता चला तब मैं मेरा भाई प्रमोद, देवेन्द्र, बहन, मेरी पत्नीे बेदरा वाले खेत पर करीब 2 बजे पहुंचे और इन लोगो से फसल काटने से मना किया बहन ने कहा कि यह फसल मैने बोई है तुम क्यों काट रहें हो तो सभी एक राय होकर गाली देने लगे तभी धरमराज ने मुझे जान से मारने की नियत से अपनी बारह बोर बंदूक से मेरे ऊपर फायर किया जिसका छर्रा मेरे बाये पैर के अंगूठा के पास आकर लगा चोट लग कर खून निकलने लगा, चोट लगने से मैं गिर गया तभी करन ने एक लाठी मारी मेरे सीधे हाथ की अंगुली में लगी मुंदी चोट आई सभी कहने लगे कि दुबारा इस खेत तरफ आये तो जान से खत्म कर देगे। उक्त रिपोर्ट पर से थाना धरनावदा द्वारा अपराध क्रमांक 148/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपीगण में से सुरैया पारदी तथा धरमराज पारदी को गिरफ्तार कर न्यायालय राधौगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 


  प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ गुना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय राधौगढ़ ने आरोपी धरमराज पारदी को एक दिन का पुलिस रिमांड तथा महिला आरोपी सरैयाबाई पारदी को जेल भेजने का आदेश दिया।  


 


बहुचर्चित आरोन लूट के दो आरोपियों की जमानत निरस्त


गुना। न्यायालय आरोन में कट्टा अड़ा कर लूट करने वाले आरोपीगण राजेंद्र सिंह यादव, धर्मेंद्र ओझाके द्वारा जमानत के लिये आवेदन पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रदीप कुमार मिश्रा एडीपीओ आरोन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर तर्क प्रस्तुत किए जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपीगणों का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।


मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी मानवेन्द्र सिंह ने घटना स्थल गुरैया ढाबा पर रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 09/07/2020 के दोपहर 3:30 बजे प्रकाश पार्किंग यार्ड सागर से ट्रेक्टर महेन्द्रा 275 को लेकर मै व साथी जितेन्द्र मेहता लेकर चले थे रास्ते मे गुरैया ढाबा पर खाना खाने के लिये रूके थे उस समय ट्रैक्टर पर एक अज्ञात व्यक्ति आकर बैठ गया और बोला तुम ट्रैक्टर चुराकर लाये हो और थोड़ी दूर खड़ी स्विफ्ट कार में बैठे फायनेन्स वाले साहब के पास जाने को कहा जैसे ही मैं कार के पास गया तो चार व्यक्ति उतरे जिनमे से एक व्यक्ति के हाथ में कट्टा एक व्यक्ति के पास छोटा फर्सा एक के पास टामी एक के पास हॉकी थी जो व्यक्ति के पास कट्टा लिए था उसने मेरी कनपटी पर कट्टा अड़ा दिया और कार में बैठाकर जंगल की ओर ले गये रास्ते में ही मेरी आधार कार्ड, पैनकार्ड, वोटरकार्ड व नगदी 700 रूपए व एक नोकिया कम्पनी का मोबाइल जिसमे वोडाफोन की सिम डली थी व जितेन्द्र के कपड़े, नगदी 150 रूपये ड्रायवर लायसेंस बैग सहित अन्य सामान छुड़ा लिया और चारो ने लातघूसों से मारपीट की व जंगल के रास्तेआ में हाथ बाँधकर छोड़कर भाग गए। हम दोनो ने थोड़ी देर बाद अपने बंधे हाथ खोलकर थोड़ी दूर बने मकान वाले से पूछा तो उसने गांव का नाम शहरोक बताया, फिर पैदल पैदल रास्ता पूछकर गुरैया ढाबा पहुंच गये उक्त रिपोर्ट पर से थाना आरोन द्वारा अपराध क्रमांक 464/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जहाँ से जेल भेज दिया गया था। 


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