दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज


शाजापुर।  देवेन्द्र मीणा डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी विक्रम पिता नारायण लाल मालवीय उम्र 28 वर्ष निवासी रूपापुरा थाना सुन्दरसी जिला शाजापुर का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। 


 दिनांक 20/06/20 को पीडिता अपने घर पर थी । दोपहर करीब ढाई बजे आरोपी विक्रम उसके घर के अंदर घूस आया और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया और बोला की अगर ये बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा। शाम को उसका पति घर आया तो उसको पीडिता ने घटना बताई। पीडिता ने थाना सुंदरसी पर उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाई थी । 


 अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक शाजापुर देवेंद्र मीणा द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया। 


 


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