बलात्‍कार के आरोपी की जमानत खारिज


 गुना। विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो गुना में नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने और उसके साथ बलात्‍कार करने वाले आरोपी सौरभ द्वारा जमानत के लिये आवेदन पेश किया। जिसमें शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक डीपीओ अभियोजन गुना द्वारा वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के माध्‍यम से कर विधिक दलीलों एवं तर्को के आधार पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त करने के लिये न्‍यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्‍यायालय गुना ने आरोपी सौरभ का जमानत आवेदन निरस्‍त कर दिया।


       विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि फरियादी की भतीजी के लकड़ी लेने जंगल जाने तथा वापस न आने आरोपी सौरभ द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने की शंका होने की रिपोर्ट थाने मे लेख करायीं थी जिसके संबंध में थाना बजरंगगढ़ द्वारा 08/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया और लड़की को दस्‍तयाब कर उसके कथन में अभियोक्‍त्री को आरोपी द्वारा भेड़ चराने के दौरान मिलने पर बहला-फुसलाकर बस से बीना तथा वहां से ट्रेन से मथुरा ले जाना और वहां देवीपुरा में कमरा लेकर रहना तथा वहां उसके साथ बुरा काम करना और जान से मारने की धमकी देना बताया था।


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