अवैध शराब बेचने वाले आरोपी का जमानत खारिज


शाजापुर। जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर द्वारा आरोपी भीमा पिता बद्रीलाल निवासी ग्राम गिरवर थाना कोतवाली शाजापुर जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।


श्रीमती तुलसी मानकर एडीपीओ शाजापुर के द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार, दिनांक 26 जुलाई 2020 को थाना कोतवाली शाजापुर के उपनिरीक्षक द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यावाही करते हुये ग्राम गिरवर में आरोपी भीमा द्वारा बिना लाईसेंस के अवैध रूप से शराब बेचने पर आरोपी भीमा से 23 क्वाटर देशी प्लेन शराब के तथा दो कच्ची शराब की 30-30 लीटर की कैने भरी हुई जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन की ओर से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से श्रीमती तुलसी मानकर एडीपीओ शाजापुर ने तर्क प्रस्तुत किये जिनसे सहमत होते हुए जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।


 


घर मे घुस कर नाबालिक का बुरी नियत से हाथ पकडने वाले आरोपी को 5 साल की सजा व 12 हजार रूपये जुर्माना


शाजापुर। न्याययालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी संदीप पिता स्व. श्री विष्णु चौखुटिया उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम सुनेरा जिला शाजापुर को धारा 452 भादसं में 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा ना करने पर 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई। धारा 354 भादसं में 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा ना करने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई। धारा 8 लैंगिक आपराधों से बालको का सरंक्षण अधिनियम 2012 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा ना करने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई। 


 जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष् लोक अभियोजक देवेन्द्र मीणा ने बताया कि, उक्त अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर उसमें से 10,000 रूपये प्रतिकर स्वरूप पीडिता को उसके वैध सरंक्षक के माध्यम से अपील अवधि पश्चात अपील ना होने पर प्रदान किये जाने के भी आदेश दिये गये। पीडिता को उचित प्रतिकारात्मक राशि दिलाये जाने बा‍बत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर को अनुशंसा भी न्यायालय द्वारा की गई है।


 देवेन्द्रा मीणा ने यह भी बताया कि, दिनांक 8 मार्च 2019 को दिन के करीब 1 बजे आरोपी ने पीडिता के घर के अंदर घुस कर बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकड लिया था। पीडिता ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सुनेरा पर लिखाई थी। प्रकरण का संचालन व अंतिम तर्क देवेन्द्र मीणा विशेष लोक अभियोजक द्वारा किये गये। आरोपी को आज न्यायालय द्वारा उपरोक्त अनुसार सजा सुनाई गयी।


 उल्लेखनीय है कि संचालक लोक अभियोजन/ महानिदेशक श्री पुरूषोत्तम शर्मा का बालकों के विरूद्ध होने वाले लैंगिक शोषण के अपराधों के प्रति सख्त रवैया है और उनके द्वारा पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों की लगातार समीक्षा की जाती है। इस प्रकरण की भी उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही थी और इस हेतु राज्य समन्वयक के पद पर सुश्री सीमा शर्मा एडीपीओ रतलाम की नियुक्ति भी की गई है।


 


चोरी के अपराध के स्थाई वारंटी को जेल भेजा 


शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी शाजापुर द्वारा आरोपी लाखन पिता अंबाराम चमार निवासी खरेली थाना मक्सी को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। थाना बैरछा के आरक्षक निलेश पटेल के द्वारा आरोपी लाखन को आज न्याायालय में पेश किया गया था। आरोपी के विरूद्ध चोरी के अपराध का मामला न्यायालय में लंबित है। 


दिनांक 06/11/2019 को आरोपी के विरूद्ध स्थाई वारंट जारी किया गया था जिसके पालन में थाना बैरछा द्वारा आरोपी को आज दिनांक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। 


 


 


मारपीट के अपराध के 3 स्थाई वारंटीयों को जेल भेजा 


शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्री संजीव कुमार पालीवाल द्वारा आरोपी 1. दिनेश पिता निभर्य सिंह गुर्जर निवासी टांडा बंजारी 2. मांगीलाल पिता बापुलाल भील निवासी मकोडी 3. जीवन पिता रूग्गा उर्फ रूघनाथ सिंह चमार निवासी टांडा बंजारी को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। थाना बैरछा के आरक्षक निलेश पटेल के द्वारा आरोपीयों को आज न्यायालय में पेश किया गया था। आरोपीयों के विरूद्ध मारपीट के अपराध का मामला न्यायालय में लंबित है। दिनांक 15/11/2019 को आरोपीयों के विरूद्ध स्थाई वारंट जारी किया गया था जिसके पालन में थाना बैरछा द्वारा आरोपीयों को आज दिनांक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। 


 


स्थाई वारंटी को जेल भेजा 


शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्रीमती शर्मिला बिलवार शाजापुर द्वारा आरोपी धर्मेंद्र पिता गोवर्धन सिंह राजपुत निवासी बोलाई को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। थाना बैरछा के आरक्षक निलेश पटेल के द्वारा आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया गया था। आरोपी के विरूद्ध अश्लील हरकत के अपराध का मामला न्यायालय में लंबित है। दिनांक 14/11/2019 को आरोपी के विरूद्ध स्थाई वारंट जारी किया गया था जिसके पालन में थाना बैरछा द्वारा आरोपी को आज दिनांक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। 


 


पुलिस रिमाण्ड स्वीकार


शाजापुर। राघवेन्द्र प्रताप सिंह धाकड एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्री संजीव कुमार पालीवाल द्वारा आरोपी माखन पिता नारायण सिंह गुर्जर उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम हरणगांव का पुलिस रिमाण्ड दिनांक 31/07/2020 तक का स्वीकार किया गया। फरियादी पवन ने थाना लालघाटी पर रिपोर्ट लिखाई थी। फरियादी के ट्रक में से सोयबीन तेल के 6 केन अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गये थे। उक्त प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस रिमाण्ड लिया गया हैl


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