अपहरणकर्ता की न्यायालय ने की जमानत खारिज


गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा में मारपीट कर अपहरण कर ले जाने वाले आरोपी दीपा बंजारा ने जमानत आवेदन पेश किया जिसे एडीजे कोर्ट चाचौड़ा द्वारा खारिज कर दिया गया। 


विशेष लोक अभियोजक चाचौड़ा हरिओम वर्मा ने बताया दिनांक 08/11/2019 के शाम 4 बजे छतर सिंह बंजारा सानई गांव में रघुवीर शिवहरे की दुकान के अंदर बैठा था कि दीपा बंजारा, राजवीर बंजारा, मेहरवान बंजारा, हरजी बंजारा निवासीगण ग्राम पाडरा थाना आरोन मोटरसायकल से आये और छतरसिंह को दुकान मे से बाहर बुलाया और लात घूसों से मारपीट करते हुयें मुंह बंद करके मोटर सायकल पर बैठाकर अपहरण कर ले गये मामला थाना मृगवास का है


 


स्थायी वारंटी को न्यायालय ने भेजा जेल


गुना। जेएमएफसी न्यायालय चाचौड़ा में 26 साल से फरार स्थायी वारंटी गंगाराम को चाचौड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।  


             मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि 26 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी गंगाराम पुत्र शंकरलाल भील उम्र 58 साल निवासी ग्राम आमासेर के इंदौर में रहकर काम धंधा करने की जानकारी चाचौड़ा पुलिस को प्राप्त हुयीं जिसके बाद उक्त आरोपी के अपने गांव आने की सूचना मिलने पर उसे आमासेर से ऊमर थाना जाने के दौरान पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 237/88 धारा 324 भादवि में अपराध दर्ज था


 


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