60 लीटर अवैध शराब,मामले में आरोपी की जमानत खारिज 


 शाजापुर मप्र ll न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, शाजापुर श्री धर्मेन्द्र सोनी द्वारा आरोपी सिद्धूलाल पिता केशूलाल अहिरवार जाति चमार, उम्र 30 वर्ष, नि. निछमा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन आज दिनांक 16 जुलाई 2020 को शासन की ओर से श्री अजय शंकर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला शाजापुर के द्वारा वी.सी. के माध्यम से उपस्थित होकर किये गये तर्क से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।  


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, रमेश चंद्र यादव ए.एस.आई. थाना सुनेरा शाजापुर द्वारा दिनांक 13.07.2020 को मुखबिर से प्राप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए आरोपी सिद्धूलाल से निछमा तालाब के पास आरोपी के खेत के सामने बुमतलाई माता जी रोड पर दो केन में करीबन 30-30 लीटर कुल 60 लीटर हाथभट्टी की कच्ची शराब समक्ष पंचान जप्त की गई थी । आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वापस थाना सुनेरा आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को दिनांक 14.07.2020 को उक्त अपराध में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा उसे जिला जेल शाजापुर भेज दिया गया था।


 


 


 


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